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'रेप के लिए आप जिम्मेदार हैं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत; कहा- पीड़िता ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया

  
  
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  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि 'लड़की ने स्वयं ही मुसीबत को आमंत्रित किया था और वह कथित घटना के लिए जिम्मेदार है।' इस मामले में पीड़िता का कहना है कि आरोपी निश्चल चांडक से उसकी मुलाकात दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में हुई थी और नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी का कहना है कि यौन संबंध सहमति से बनाया गया था। यह मामला गौतमबुद्ध नगर के पुलिस स्टेशन नंबर 126 में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता नोएडा के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी और अपने तीन दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। उन्होंने बताया कि वहां उनकी मुलाकात आरोपी सहित कुछ परिचितों से हुई। नशे की हालत में किया गया बलात्कार- पीड़िता शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में था और आरोपी उसके पास आ रहा था। वह सुबह तीन बजे तक बार में रुका और बार-बार उससे अपने साथ चलने के लिए कहता रहा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी के बार-बार अनुरोध के कारण वह उसके साथ "आराम" करने चली गई। आरोपी पीड़िता को अपने फ्लैट पर ले गया। जमानत याचिका में कहा गया है कि पीड़िता को मदद की जरूरत थी और वह खुद उसके साथ जाने को तैयार हो गई। यह भी आरोप है कि आरोपी रास्ते में पीड़िता को अनुचित तरीके से छू रहा था और उसे नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय, वह उसे गुड़गांव में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और वहां अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता ने मुसीबत को आमंत्रित किया - उच्च न्यायालय पीड़िता पीजी हॉस्टल में रहती थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की अदालत ने कहा, 'अगर पीड़िता के आरोपों को सच मान लिया जाए तो यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया था और वह इसके लिए जिम्मेदार भी है।' डॉक्टर ने मेडिकल जांच के दौरान यौन हिंसा का उल्लेख नहीं किया।
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