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पलायन पर नया कानून बनाने की तैयारी, जानें सरकार के इस फैसले से क्या बदलेगा

  
  
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  सरकार विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु एक नया कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। प्रस्तावित विधेयक, 'आव्रजन (विदेशी गतिशीलता-सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2024', 1983 के आव्रजन अधिनियम का स्थान लेगा। संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई। समिति ने यह भी कहा कि वह उन राज्यों में भी POE (आप्रवासी संरक्षक) की स्थापना करना चाहती है जहां वे वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। समिति का कहना है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे प्रवासन हॉटस्पॉट राज्यों में अतिरिक्त पीओई कार्यालय खोलने में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि प्रवासियों के लिए बेहतर पहुंच और सहायता सुनिश्चित की जा सके।
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