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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2024 के लिए नए सिरे से काउंसलिंग की याचिका खारिज की, कहा- तीन याचिकाओं पर विचार हुआ तो 30 और आएंगी

  
  
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  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2024 परिषद के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तीसरे दौर को रद्द करने और इसे फिर से आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की ओर से पेश वकील ने कहा, "अगर अब कुछ भी किया जाना है, तो इसका सभी राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छात्र पहले ही काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं।" उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर (पीजी) में प्रवेश के लिए समय सारिणी है। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि यदि वे तीन याचिकाओं पर विचार करेंगे तो 30 और याचिकाएं यहां पहुंच जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को याचिका पर केंद्र, एनएमसी और अन्य से जवाब मांगा था। नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए पात्र याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ राज्यों में दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरी होने से पहले ही नीट-पीजी के लिए एआईक्यू काउंसलिंग का राउंड-3 शुरू हो गया था। अधिवक्ता तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एआईक्यू और प्रांतीय कोटा परामर्श कार्यक्रम के बीच टकराव से परेशान हैं। यह कहा गया है कि प्रांतीय कोटा ने कई आवेदकों को एआईक्यू तीसरे दौर में पंजीकरण करने और सीटें ब्लॉक करने का अवसर दिया है, जो एआईक्यू तीसरे दौर के लिए पंजीकरण के लिए अपात्र थे।
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