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दलेर मेहंदी केस: कबूतर दौड़ मामले में दलेर मेहंदी को हाईकोर्ट से मिली राहत, सजा पर रोक

  
  
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  चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को कबूतर दौड़ मामले में बड़ी राहत दी है. निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जुलाई में पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा के खिलाफ मेहंदी की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था. 16 मार्च 2018 को पटियाला की निचली अदालत ने उन्हें मानव तस्करी के 19 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। इस सजा के खिलाफ दलेर मेहंदी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला के समक्ष अपील दायर कर इसे चुनौती दी। चार साल तक अपील सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जुलाई में दलेर मेहंदी की अपील खारिज कर दी और दोषसिद्धि को बरकरार रखने का आदेश दिया. अब दलेर मेहंदी ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर अपील खारिज करने के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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