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Canada New Citizenship Bill: क्या है कनाडा का नया नागरिकता बिल, भारतीयों पर कितना पड़ेगा असर? जानिए डिटेल

  
  
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  कनाडा अपने नागरिकता कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। हाल ही में कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज डियाब ने संसद में एक नया नागरिकता कानून बिल पेश किया। इसे C-3 के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि यह बिल वंश के आधार पर नागरिकता पर मौजूदा सीमा को हटाता है। इसे गुरुवार को कनाडा की संसद में पेश किया गया। नए बिल में पिछले कानून में मौजूद त्रुटियों को ठीक करने का प्रयास किया गया है। क्या कहता है मौजूदा कानून? कनाडा के मौजूदा नागरिकता कानून में कहा गया है कि कनाडा के बाहर पैदा हुआ कोई भी कनाडाई नागरिक विदेश में पैदा हुए अपने बच्चे को अपनी नागरिकता नहीं दे पाएगा। दरअसल, यह कानून 2009 में संसद में पेश किया गया था। इस कानून में कहा गया है कि वंश के आधार पर नागरिकता केवल कनाडा में पैदा हुई पहली पीढ़ी तक ही सीमित थी। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए कनाडा में एक नया कानून पेश किया गया है। नए कानून में कहा गया है कि माता-पिता को कनाडा से पर्याप्त संबंध दिखाना होगा। इसलिए, बच्चे के जन्म या गोद लेने से कम से कम तीन साल पहले देश में शारीरिक रूप से मौजूद होना जरूरी होगा। पहले सिर्फ पहली पीढ़ी को ही नागरिकता दी जाती थी। बताया जाता है कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (आईआरसीसी) के अनुसार, कनाडा के बाहर जन्मे लोगों के लिए वंश द्वारा नागरिकता की पहली पीढ़ी की सीमा के कारण, अधिकांश कनाडाई जो वंश द्वारा नागरिक हैं, वे देश के बाहर जन्मे या गोद लिए गए अपने बच्चे को नागरिकता नहीं दे सकते। कनाडा के इस कानून के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को इस बिल का सीधा फायदा मिलेगा। अगर नया बिल कनाडा की संसद से पास हो जाता है, तो इससे कई लोगों को फायदा होने वाला है। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेशन नीतियों को सख्त किया है। ट्रंप के इस फैसले के बीच कनाडा सरकार द्वारा लाया जा रहा यह बिल भारतीय प्रवासियों और अन्य अप्रवासी समुदायों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। आपको बता दें कि इसी साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी और एफ-1 जैसे अस्थायी वीजा पर माता-पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार को खत्म कर दिया था।
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