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1984 सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार को 25 फरवरी को सुनाई जा सकती है सजा, कोर्ट ने दो दिन में मांगा लिखित जवाब

  
  
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  अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सजा की अवधि पर अपना फैसला 25 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने पूर्व कांग्रेस सांसद के लिए मृत्युदंड की मांग की। शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी, जिन्होंने सज्जन कुमार के खिलाफ सजा की मात्रा पर फैसला 25 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया। शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने अदालत को बताया कि आरोपी एक भीड़ का नेता था, जिसने दूसरों को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध तथा क्रूर हत्याकांड करने के लिए उकसाया था। उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए. अदालत ने कुमार के वकील से दो दिन के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने को कहा है।
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