View Details << Back    

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  
  
Share
  नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. अब्बास अंसारी पूर्व गैंगस्टर से नेता बने विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनकी कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है और अंसारी द्वारा दायर अपील पर उसका जवाब मांगा है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने 9 मई को याचिका खारिज कर दी उच्च न्यायालय ने 9 मई को अंसारी के खिलाफ मामले में ईडी द्वारा प्रस्तुत धन के स्रोत को ध्यान में रखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर सुहेलदेव भारती समाज पार्टी (एसबीएसपी) विधायक अंसारी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अंसारी के खिलाफ 4 नवंबर 2022 को केस दर्ज किया गया था. मऊ विधायक फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं।
  LATEST UPDATES