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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! इस 1 चीज के बिना अब हिमाचल में पर्यटकों की एंट्री नहीं!

  
  
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  अगर आप हिमाचल प्रदेश की ठंडी और खूबसूरत वादियों का मजा लेने जा रहे हैं तो आपको अपने कपड़ों के बैग के अलावा कार में एक और खास तरह का बैग रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हिमाचल में एंट्री नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नया फैसला देते हुए यह आदेश जारी किया है. स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए कचरा बैग अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वे अपनी यात्रा के दौरान अपना कचरा वापस ले जा सकें। हर साल देश-विदेश से लाखों पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में बहुत से लोग इस पहाड़ी राज्य में आते हैं। इतने अधिक पर्यटकों के आने से हिमाचल में बहुत सारा कूड़ा-कचरा जमा हो जाता है और पहाड़ का वातावरण प्रदूषित होने लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया है। उन्होंने राज्य में पर्यावरण संबंधी कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के आदेश दिये हैं. हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसे आदेश जारी किए थे, जिसमें राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए अपने वाहनों में कूड़ेदान या कूड़े के थैले रखना अनिवार्य कर दिया गया है.
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