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अग्निपथ योजना: अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की चुनौती देने वाली याचिकाएं

  
  
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  नई दिल्ली - दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी और याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है मुख्य पीठ ने पिछली भर्ती योजना के अनुसार रक्षा सेवाओं में बदलाव और भर्ती की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि योजना राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हों।
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