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महत्वपूर्ण खबर! इन शर्तों को पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारी ही होंगे स्थायी, पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

  
  
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  चंडीगढ़: राज्य के कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार (पंजाब सरकार) द्वारा एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई बैठक में लिया गया। सरकार की इस नीति को लेकर 'जागरण' ने पहले ही बता दिया था कि सरकार अधिनियम नहीं लाएगी बल्कि कर्मचारियों की नियुक्ति की नीति लाएगी और इसके लिए अलग कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की कमी के चलते इन पदों पर संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की गयी थी. इनमें से कुछ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को दस वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। कैबिनेट की वजह यह थी कि इन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह नई भर्ती करना अनुचित होगा। राज्य सरकार ने अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की दूसरी सूची में सूचीबद्ध अनुच्छेद 162 के तहत तदर्थ, अनुबंध, डिलीवरी, कार्य शुल्क और अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक नीति बनाई है। जिससे ऐसे कर्मचारियों को अविश्वास के माहौल का सामना न करना पड़े और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। राज्य सरकार ने योजना को पूरा करने वाले ऐसे इच्छुक एवं योग्य कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक विशेष संवर्ग में रखकर उनकी सेवाओं को स्थायी करने का नीतिगत निर्णय लिया है। पंजाब के प्रशासनिक विभागों में केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए बनाई गई इस नीति से 9 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
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