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वांगचुक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

  सर्वोच्च न्यायालय ने आज पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंग्मो की संशोधित याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उनकी नज़रबंदी को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से संशोधित याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को एक ज्ञापन (किसी प्रश्न या टिप्पणी का उत्तर) दाखिल करने की भी अनुमति दी।
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