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राजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक फैसला लेगा केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक फैसला ले। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "हम आपको आखिरी मौका देकर समय दे रहे हैं।" या तो आप निर्णय लें या फिर हम गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे।


पीठ में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं। पीठ राजोआना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने दया याचिका के निपटारे में अनुचित देरी के आधार पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी। सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने मामले की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए कहा कि दया याचिका विचाराधीन है। उन्होंने पीठ से छह सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। जबकि राजोआना के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनका मुवक्किल लगभग 29 वर्षों से जेल में है।
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